• सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिहार SIR मामले की सुनवाई के दौरान नए फॉर्म-6 को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया गया था।
• अदालत ने अपनी टिप्पणियों का गलत अर्थ निकालने से बचने की हिदायत दी।
• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके बयानों को ऐसे पेश नहीं किया जाना चाहिए, मानो उसने कोई आदेश दिया हो।
• मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े कानून को संविधान पीठ के पास भेजने के आदेश को वापस लेने की मांग पर सुनवाई होनी है।
• CJI सूर्यकांत ने संबंधित मामले में जल्द निर्णय लेने की बात कही।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-6 को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। अदालत ने कहा कि सुनवाई के दौरान नए फॉर्म-6 के संबंध में कोई फैसला नहीं दिया गया था। इस स्पष्टीकरण के साथ न्यायालय ने अपनी टिप्पणियों को सही संदर्भ में समझने पर जोर दिया। मामले में अदालत के रुख को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच यह स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों का गलत अर्थ निकालने के प्रति आगाह किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी कही गई बातों को इस तरह प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, जिससे यह लगे कि फॉर्म-6 पर कोई न्यायिक आदेश पारित किया गया है। न्यायालय का जोर इस बात पर रहा कि उसकी टिप्पणियों और औपचारिक फैसलों के बीच अंतर को समझा जाए। इससे मामले में अदालत के वास्तविक रुख को लेकर भ्रम दूर करने की कोशिश की गई।बिहार SIR का मामला मतदाता सूची के पुनरीक्षण और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं के कारण महत्वपूर्ण बना हुआ है। फॉर्म-6 का संबंध मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के आवेदन से है। ऐसे में इस फॉर्म को लेकर अदालत की टिप्पणियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा स्पष्टीकरण से यह साफ किया गया है कि सुनवाई के दौरान हुई चर्चा को किसी अंतिम निर्णय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित कानून को संविधान पीठ के पास भेजने के आदेश को वापस लेने की मांग भी न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा है। इस मांग पर आगे सुनवाई होनी है। मामले में अदालत के सामने यह मुद्दा है कि पहले दिए गए आदेश को वापस लेने के अनुरोध पर क्या रुख अपनाया जाए। इस कानूनी प्रक्रिया को लेकर आगे की कार्यवाही पर नजर बनी हुई है।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने संबंधित मामले में जल्द निर्णय लेने की बात कही है। इससे संकेत मिलता है कि अदालत इस मुद्दे पर कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। हालांकि, फॉर्म-6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पष्टीकरण में साफ कर दिया है कि बिहार SIR की सुनवाई के दौरान इस संबंध में कोई फैसला नहीं दिया गया था। अब आगामी सुनवाई और अदालत के औपचारिक आदेशों से मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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